NPS ( National Pension System )
NPS क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके सेवानिवृत्ति वर्षों के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यह योजना 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित की जाती है।
NPS की मुख्य विशेषताएं
कर लाभ
धारा 80CCD(1), 80CCD(1B) और 80CCD(2) के तहत ₹2 लाख तक का कर लाभ
लचीलापन
इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का विकल्प
सुरक्षित
PFRDA द्वारा विनियमित और सरकार द्वारा समर्थित
NPS के प्रकार
सभी नागरिक मॉडल
18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध। विदेश में रहने वाले भारतीय भी भाग ले सकते हैं।
कॉर्पोरेट मॉडल
कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए स्वेच्छा से अपना सकती हैं। रोजगार की शर्तों के अनुसार योगदान किया जाता है।
सरकारी क्षेत्र
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से अनिवार्य (सशस्त्र बलों को छोड़कर)। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध।
NPS के लाभ
कर लाभ
NPS निवेश पर तीन अलग-अलग धाराओं (80CCD(1), 80CCD(1B) और 80CCD(2)) के तहत कर लाभ उपलब्ध हैं।
पोर्टेबिलिटी
नौकरियों, क्षेत्रों और स्थानों में निर्बाध पोर्टेबिलिटी। आप कहीं भी काम करें, आपका NPS खाता आपके साथ रहेगा।
लचीलापन
आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आवंटन तय कर सकते हैं।
कम लागत
दुनिया भर में समान पेंशन उत्पादों की तुलना में सबसे कम खाता रखरखाव लागत।
विनियमित
PFRDA द्वारा पारदर्शी निवेश मानदंडों के साथ विनियमित, जिससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है।
सेवानिवृत्ति आय
सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए वार्षिकी खरीदने का विकल्प।
NPS में निवेश कैसे करें?
चरण 1: पात्रता जांचें
- भारतीय नागरिक (निवासी या अनिवासी) या NRI
- 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच
- भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम
चरण 2: खाता खोलें
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- eNPS पोर्टल (enps.nsdl.com) पर जाएं
- अपने PAN, आधार और मोबाइल नंबर को लिंक करें
- OTP का उपयोग करके पंजीकरण को सत्यापित करें
- PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) प्राप्त करें
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) या POP-SP (सेवा प्रदाता) से संपर्क करें
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- फॉर्म भरें और शुल्क का भुगतान करें
- PRAN प्राप्त करें
चरण 3: निवेश विकल्प चुनें
सक्रिय पसंद (Active Choice)
आप स्वयं निवेश आवंटन तय कर सकते हैं:
- ई (इक्विटी): अधिकतम 75% (टियर-I के लिए), 100% (टियर-II के लिए)
- सी (कॉर्पोरेट बॉन्ड): अधिकतम 100%
- जी (सरकारी बॉन्ड): अधिकतम 100%
- ए (वैकल्पिक निवेश): अधिकतम 5% (केवल टियर-I)
स्वचालित पसंद (Auto Choice)
जीवन-चक्र फंड में निवेश (आयु के आधार पर जोखिम प्रोफाइल स्वचालित रूप से समायोजित होती है):
- LC75 – आक्रामक जीवन चक्र फंड
- LC50 – मध्यम जीवन चक्र फंड
- LC25 – रूढ़िवादी जीवन चक्र फंड
चरण 4: नियमित योगदान करें
- न्यूनतम वार्षिक योगदान: टियर-I के लिए ₹1000
- कोई अधिकतम सीमा नहीं
- ऑनलाइन या ऑफलाइन योगदान कर सकते हैं
- नियमित योगदान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं
NPS से निकासी नियम
- 60% तक की एकमुश्त निकासी (कर-मुक्त)
- शेष 40% को वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए
- यदि कुल कोष ₹5 लाख या उससे कम है, तो पूर्ण निकासी की अनुमति
- कम से कम 80% कोष का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए
- यदि कुल कोष ₹2.5 लाख या उससे कम है, तो 100% एकमुश्त निकासी की अनुमति
- तीन वर्ष पूरे होने के बाद विशिष्ट कारणों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति
- अधिकतम 25% स्वयं के योगदान का निकासा जा सकता है
- केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुमति:
- बच्चों की उच्च शिक्षा
- बच्चों की शादी
- घर खरीदना/निर्माण
- गंभीर बीमारी का इलाज
- संपूर्ण संचित पेंशन कोष (100%) ग्राहक के नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा
- नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त राशि प्राप्त होगी
- यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को राशि प्राप्त होगी
NPS पर कर लाभ
योगदान पर कर लाभ
स्व-योगदान पर:
- धारा 80CCD(1) के तहत वेतन का 10% (बेसिक + DA) तक की कटौती (अधिकतम ₹1.5 लाख)
- धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती
स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए:
- धारा 80CCD(1) के तहत सकल आय का 20% तक की कटौती (अधिकतम ₹1.5 लाख)
- धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती
निकासी पर कर लाभ
- 60% तक की एकमुश्त निकासी कर मुक्त (धारा 10)
- वार्षिकी से प्राप्त आय कर योग्य
- 40% वार्षिकी खरीद पर कोई TDS नहीं
नियोक्ता योगदान पर कर लाभ
- धारा 80CCD(2) के तहत वेतन का 10% (14% नए कर व्यवस्था में) तक की कटौती
- यह सीमा ₹7.5 लाख तक की आय के लिए 14% और उससे अधिक के लिए 10% है
- यह लाभ 80C की ₹1.5 लाख की सीमा से अलग है
NPS रिटर्न कैलकुलेटर
NPS बनाम अन्य निवेश विकल्प
पैरामीटर | NPS | PPF | म्यूचुअल फंड | FD |
---|---|---|---|---|
कर लाभ | EET (योगदान और संचय पर छूट, निकासी पर कर) | EEE (पूरी तरह से कर मुक्त) | इक्विटी फंड के लिए LTCG छूट | ब्याज पर कर योग्य |
न्यूनतम निवेश अवधि | 60 वर्ष की आयु तक (प्रीमेच्योर एक्जिट संभव) | 15 वर्ष | कोई लॉक-इन नहीं (ELSS को छोड़कर) | 7 दिन से 10 वर्ष |
निकासी नियम | 60% एकमुश्त (कर मुक्त), 40% वार्षिकी | पूर्ण निकासी परिपक्वता पर | किसी भी समय (ELSS के लिए 3 वर्ष) | परिपक्वता पर (प्रीमेच्योर पेनल्टी के साथ) |
जोखिम प्रोफाइल | मध्यम से उच्च (इक्विटी विकल्प के आधार पर) | न्यूनतम जोखिम | निवेश के प्रकार पर निर्भर | न्यूनतम जोखिम |
अपेक्षित रिटर्न | 8-12% | 7-8% | 10-15% (इक्विटी) | 5-7% |
NPS के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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